आरक्षण पर एससी की मुहर, लेकिन सीजेआई और जस्टिस भट्ट इसके……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को दिए गए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध बताते हुए, इससे संविधान के उल्लंघन के सवाल को नकार दिया। हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच संदस्यीय बेंच ने 3.2 से ये फैसला सुनाया है। इससे यह साफ हो गया कि केंद्र सरकार ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। संविधान का उल्लंघन नहीं है।