चकियाः नाबालिग युवती के विवाह से संबंधित प्रकरण, प्रकरण संज्ञान में आते ही तत्काल जांच के आदेश……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
चकिया, चंदौली। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने मंगलवार को एक पत्र जारी करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विकास खंड शहाबगंज में कराए गए विवाह कार्यक्रम में नाबालिग से शादी कराने का मामला प्रकाश में आया है। जिसमें एक विवाहिता द्वारा वीडियो को शिकायत देकर पति पर सामूहिक विवाह योजना की में नाबालिग से विवाह करने की शिकायत की गई है।
शिकायत पत्र में मूसाखाड़ निवासी लक्ष्मण पुत्र मनोज द्वारा दूसरी शादी करने का उल्लेख उसकी प्रथम पत्नी द्वारा किया गया है। जिसमें पुष्पा पुत्री राजनाथ निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील जनपद चंदौली निवासी है जो नाबालिक है। शादी करने की शिकायत की गई है। सच के रूप में आपके यहां जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसमें जन्म तिथि 26/12/2002 उल्लिखित है। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर विकासखंड शहाबगंज के प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट में एक नाबालिग पुष्पा पुत्री राजनाथ की जन्म तिथि 08/04/2009 उल्लेखित किया गया है। साथ ही साथ उसके स्तर से जारी कुटुंब परिवार रजिस्टर की नकल के पृष्ठ संख्या 68 पर अंकित परिवार के साथ पुष्पा की जन्म तिथि 26/12/2002 अंकित है। कुटुंम रजिस्टर की नकल में जन्मतिथि में ओवर राइटिंग करते हुए जन्म तिथि दिनांक से छेड़छाड़ किया गया है। दोनों अभिलेखों पत्रों में पुष्पा पुत्री राजनाथ निवासिनी सुल्तानपुर की जन्मतिथि में अंतर है। वास्तविक उम्र में विविधता के कारण भ्रामक स्थिति बनी हुई है। जिसके कारण इस प्रकरण में अब तक कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है। दोनों रिपोर्टों के अनुसार जन्म तिथि दिनांक में विभिनता के संबंध में स्पष्ट जांच करना सुनिश्चित करें। जन्मतिथि में विभिन्न ता है तो उसका कारण भी स्पष्ट करें। इस प्रकार में पुष्पा पुत्री राजनाथ की सही उम्र का उल्लेख आवश्यक है। जिसे यह तथ्य प्रकाश में लाया जा सके कि वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है। तथा मामले का निस्तारण नियमानुसार किया जा सके। उक्त के संबंध में उपरोक्त पुष्पा की सही उम्र के बाबत जांच कर वास्तविक उम्र का उल्लेख करते हुए अपनी जांच आख्या से अधोहस्ताक्षरी को दो दिवसी के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें। ताकि उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।