निलंबित एसडीएम को अग्रिम जमानत नहीं मिली लेकिन गिरफ्तारी में पुलिस अब तक नाकाम……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज। नायब नाजिर की हत्या में आरोपित निलंबित एसडीएम की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी लेकिन इतने दिनों से फरार एसडीएम की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम साबित हो चुकी है। शहर के विवेक नगर मोहल्ले के रहने वाले सुनील शर्मा लालगंज तहसील में नायब नाजिर के पद पर तैनात था। उसने आरोप लगाया था कि 30 मार्च की रात सरकारी आवास परिसर में लालगंज के एसडीएम रहे ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने उसकी लाठी से पिटाई की थी। बाद में दो अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
दो अप्रैल को हुई थी मौत, घटना के बाद से फरार हैं आरोपित एसडीएम
सुनील के बेटे सुधीर की तहरीर पर पुलिस ने एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह व तीन अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। अब तक पुलिस ड्यूटी पर रहे होमगार्डों, एस़डीएम व तहसीलदार के चालक व अर्दली, पोस्टमार्टम और इलाज करने वाले चिकित्सकों का बयान दर्ज कर चुकी है।
नायब नाजिर की मौत में एस़डीएम के विरुद्ध दर्ज है हत्या का मुकदमा
उधर, आरोपित निलंबित एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह निवासी दुल्हेपुर थाना लंभुआ, जिला सुल्तानपुर ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। दो बार हड़ताल होने की वजह से सुनवाई टल गई थी। गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान एसडीएम के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में उन्हें कुछ नए तथ्य लाने हैं। इस वजह से वे अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं। इस पर जिला जज संजय शंकर पांडेय ने अग्रिम जमानत की अर्जी को निरस्त कर दिया।