अब महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे इतने रुपये, सिर्फ करना होगा ये काम……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाएं ही ले सकती हैं। जिन महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच है वे योगी सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
योग्यता के लिए पात्रता
आवेदक विधवा महिला उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्यथा आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ न ले रही हो। आप केवल एक ही योजनाध्पेंशन का लाभ पा सकते हैं।