अश्लील हरकत करने पर मिली बड़ी सजा, दोषी व्यक्ति को काटनी होगी सात साल की कैद…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज। प्रतापगढ़ में अपर जनपद न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अश्लील हरकत करने जान से मारने की धमकी देने तथा पास्को एक्ट में दोषी मिलने पर मोनू निवासी अजगरा थाना लालगंज को सात वर्ष के कारावास समेत 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नौ साल तक सुनवाई के बाद सजा पर फैसला
एक महिला ने प्रतापगढ़ लालगंज कोतवाली में 10 अगस्त 2013 को लिखित शिकायत की थी कि चार रोज पहले रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे रात वह अपनी बेटी के साथ घर के बाहर बरामदे में सोई हुई थी। तभी मोनू निवासी अजगरा पहुंचा और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने पर बेटी को जमीन पर पटक दिया और थाने में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला था। बरामदे में लालटेन जल रही थीए जिसकी रोशनी में उसने मोनू को पहचाना। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि 17 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।