Sunday, April 28, 2024
नई दिल्ली

दहेज हत्या के मामले में पति और सास ससुर को आजीवन कारावास……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

बुलंदशहर की स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतक महिला के पति और उसके माता पिता को आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बुलंदशहर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट ने अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण पत्नी की हत्या करने के 04 साल पुराने मामले में शुक्रवार को पति और सास ससुर को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की जानकारी देते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि बड़ागांव थाना के अरनिया गांव में 4 साल पहले स्थानीय निवासी सुभाष ने अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण अपने पिता रोहतास और मां सरोज देवी की मदद से अपनी 27 वर्षीय पत्नी शीतल की हत्या कर दी थी। थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पति उसके पिता और माता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमे की अंतिम सुनवाई पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने पुलिस की विवेचना रिपोर्ट को सही करार देते हुए इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में चन्हिति कर आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया। पुलिस की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त सुभाष उसके पिता रोहतास और मां सरोज देवी को शादी के बाद अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण शीतल की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *