इस माफिया समेत 9 आरोपियों को इतने वर्ष कैद की सजा, गैंगस्टर के मामले में आया फैसला…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट नंबर 6 रामानंद यादव की अदालत ने गुरुवार को माफिया सरगना ध्रुव सिंह कुंटू समेत उसके गिरोह के नौ सदस्यों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत दस साल की कैद और 50 50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाया। कोर्ट के फैसले से माफियाओं में हड़कंप मचा है।
बता दें साल 2010 में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले ठेकेदार डमरु सिंह की हत्या कर दी गयी। इस मामले में जीयनपुर का माफिया डान ध्रुव सिंह कुंटू, वाराणसी के चोलापुर का रहने वाला गिरधारी विश्वकर्मा, मऊ जिले के मोहम्मादाबाद का अजीत सिंह, जहानागंज का संजय यादव समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने कुंटू और गिरधारी के अलावा बलिकरन, मुन्ना, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश, मोहर सिंह, योगेश, रामनारायण उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। गैंगेस्टर की विवेचना पूरी करके चार्जशीट अदालत में पेश की गई।