Wednesday, May 15, 2024
इलाहाबादउत्तर-प्रदेश

राजा भैया के करीबी एमएलसी को सात साल की कैद, प्रतापगढ़ के फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नेता और निवर्तमान एमएलसी पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को प्रतापगढ़ की एमपी.एमएलए को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थ दंड भी सुनाया है। सजा सुनाए जाने के बाद अक्षय प्रताप को पुलिस ने वापस जिला कारागार पहुंचा दिया। इससे पहले मंगलवार को पेशी के बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रखकर अदालत ने अक्षय प्रताप को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था।

1997 में लिखा गया था प्रतापगढ़ के फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का मुकदमा

कुंडा विधायक रघुराज प्रताप राजा भैया के बेहद करीबी सुल्तानपुर जनपद में जामो के मूल निवासी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने वर्ष 1997 में रोडवेज बस स्टेशन प्रतापगढ़ के पते पर शस्त्र लाइसेंस लिया था। इस पते को फर्जी बताते हुए वर्ष 1997 में तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ला ने अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध नगर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान एमपीएमएलए कोर्ट व सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल ने 15 मार्च को अक्षय प्रताप सिंह पर दोष साबित कर दिया था और फैसला सुनाने के लिए 22 मार्च को अक्षय प्रताप सिंह को कोर्ट में तलब किया था।

 

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