छह वर्ष की मासूम के साथ मामा ने की थी दरिंंदगी, सख्त टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा…….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। छह वर्ष की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले नातेदार मो. आसिफ खान को पाक्सो की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। घटना के समय अभियुक्त आसिफ 19 वर्ष का था। वह पीडि़त बच्ची का मामा है। विशेष जज अरविंद मिश्र ने कहा है कि अभियुक्त की गर्दन में फांसी लगाकर उसे तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। उन्होंने इसके अपराध को विरल से विरलतम करार दिया है। उन्होंने अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा की पुष्टि के लिए इस मामले की समस्त पत्रावली अविलंब हाईकोर्ट को भेजने का आदेश भी दिया है।
विशेष जज अरविंद मिश्र ने अभियुक्त आसिफ खान को आइपीसी की धारा 302 व 376 क सपठित पाक्सो एक्ट की धारा छह में भी मौत की सजा सुनाई है। उन्होंने अपने 83 पेज के फैसले में कहा है कि अभियुक्त के अपराध से पीडि़ता व उसके परिवार के साथ ही समाज को भी व्यापक क्षति हुई है। उसके अपराध से समाज में भय व अविश्वास पैदा हुआ है। लिहाजा उम्र कैद की सजा पर्याप्त नहीं होगी। बल्कि इस प्रकार के असामान्य प्रकृति के अपराध में अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया जाना ही न्यायोचित होगा।