घूस लेने में वीडीओ को चार साल की सजा……
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वाराणसी, पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आलोक कुमार सिंह की अदालत ने खड़ंजा लगाने के भुगतान के एवज में 70 हजार रुपये घूस लेने पर प्रयागराज के पैगंबरपुर में तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीडीओ) शेषमणि मिश्र को दोषी पाया। चार साल कैद की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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प्रयागराज के पैगंबरपुर के धरवई निवासी प्रधानपति कन्हैया लाल की शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान ने शेषमणि को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वर्ष 2016 में ग्राम विकास योजना के तहत रास्ते में खड़ंजा लगाया गया। दो लाख 75 हजार का भुगतान नहीं हुआ था।
इस भुगतान के लिए कन्हैया लाल वीडीओ से मिले। भुगतान के एवज में 70 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई। नहीं देने पर कई महीने भुगतान लटकाए रखा। सतर्कता अधिष्ठान इलाहाबाद की टीम ने तीन अप्रैल 2017 को पंचायत भवन में वीडीओ शेषमणि को 70 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।