कोरोना वैक्सीन के सेकंड डोज नहीं तो राशन नहीं, सेव भी नहीं…….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
मध्यप्रदेश में कोरोना वैक्सीन के सेकंड डोज को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए दोनों डोज अनिवार्य कर दिए हैं। यानी अगर दोनों डोज नहीं लगे होंगे तो फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। इसी तरह रतलाम में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना सेव नहीं मिलेगी। इंदौर में बगीचों में टहलने और उज्जैन में होटलों में रुकने नहीं दिया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने पिछले हफ्ते यह आदेश जारी किया था। यह आदेश कहता है कि राज्य सरकार ने कोविड.19 टीकाकरण के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए फ्री टीकाकरण की व्यवस्था की है। प्रदेश में 1.15 करोड़ परिवारों के 4.90 करोड़ हितग्राहियों को सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन दिया जाता है। आदेश के अनुसार राशन दुकान संचालकों को ही यह ब्यौरा रखना होगा कि किसने दूसरा डोज लगवाया है और किसने नहीं। इसके आधार पर नजदीकी अस्पताल को उन्हें स्लिप भी भेजनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि टीके के दोनों डोज लगवाने वाले को ही राशन दिया जाए।