Friday, April 26, 2024
उत्तर-प्रदेशवाराणसी

चंदौली से सटे यहां, ब्लाक प्रमुख चुनाव निरस्त कराने को लेकर याचिका दायर, धांधली का आरोप…..

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

वाराणसी। चिरईगांव ब्लाक प्रमुख चुनाव को निरस्त कर प्रतिद्वंदी को विजयी घोषित करने को लेकर शुक्रवार को जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई। चुनाव में पराजित प्रतिद्वंदी हीरावती दीक्षित ने अधिवक्ता अभय नाथ यादव के जरिए अदालत में दाखिल याचिका में धांधली का आरोप लगाते हुए निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है।

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याचिका में प्रदेश सरकार जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचित प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिंह को पक्षकार बनाया गया है। जिला जज ने याचिका को स्वीकार करते हुए पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि नियत की गई है। याचिका में कहा गया है कि वार्ड संख्या 88 कमौली व गौरा प्रथम से बीडीसी पद पर चुने गए अभिषेक कुमार सिंह के प्रस्तावक कमलेश थे। मतदाता सूची में कमलेश का नाम उस समय की अपमार्जित संशोधित मतदाता सूची में नहीं था। इस कारण अभिषेक सिंह का बीडीसी पद पर निर्वाचन ही अवैध था। इसके अलावा बीडीसी के सदस्य के रूप में ब्लॉक प्रमुख चिरईगांव का चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य नहीं थे। मतगणना के समय भी बूथ से हीरावती दीक्षित व उनके एजेंटों को दूर रखा गया। यही नहीं हीरावती दीक्षित के पक्ष में पड़े मतों को भी निर्वाचन अधिकारी से साजिश करके निर्वाचित प्रत्याशी द्वारा अपने पक्ष में गिनवा लिया गया था। मतदाताओं को पैसा और उपहार का प्रलोभन दिया गया। पूरी गणना सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है। गौरतलब है कि 10 जुलाई 2021 को चिरईगांव ब्लाक प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ था। जिसमें निर्वाचित भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिंह को 68 व एक मात्र प्रतिद्वंद्वी हीरावती दीक्षित को 45 मत मिले थे। याचिका दायर होने के बाद इलाके में राजनीतिक पक्षों को लेकर चर्चा का क्रम शुरू होगा। लोगों की निगाहें अब अदालत की ओर से आने वाले आदेश पर टीकी है।

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