Saturday, April 20, 2024
नई दिल्ली

शराब की खुदरा दुकानों के लिए टेंडर जारी, इतने लाख रुपये है फीस…..

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। खुदरा शराब की 810 दुकानों व 32 जोनल लाइसेंस के लिए दिल्ली सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है। खुदरा शराब की दुकान के लिए एल.7 वी लाइसेंस दिया जाएगा। शराब की दुकान के लिए पांच जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदक को दस लाख रुपये जमा कराने होंगे जो वापस नहीं मिलेंगे। वहीं जोनल लाइसेंस के लिए 30 करोड़ रुपये की अर्नेस्ट मनी ;बोली लगाने के जमा की जाने वाली राशि जमा करानी होगी जिसे वापस कर दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में तीन खुदरा शराब दुकानें तक खोलने का प्रस्ताव है।

दिल्ली के आबकारी विभाग ने शराब की 810 खुदरा दुकानों के लिए टेंडर जारी किया है। हालांकि इस व्यवस्था में कोई भी कंपनी एक दुकान नहीं ले सकेगी। उसे पूरा एक जोन लेना होगा। एक जोन में कम से कम नौ वार्ड होंगे और एक वार्ड में दो से तीन दुकानें होंगी।

दिल्ली में कुल 32 जोनल लाइसेंस दिए जाएंगे। एक जोन का जोनल लाइसेंस लेने के लिए अर्नेस्ट मनी के रूप में 30 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराना होगा। लाइसेंस नहीं मिलने पर यह राशि लौटा दी जाएगी। इस टेंडर द्वारा राजधानी में छोटे शराब व्यावसायियों की दुकानें बंद होंगी व बड़े शराब व्यावसायियों को अवसर मिल सकेगा।

आबकारी विभाग ने शराब की खुदरा होलसेल दुकानों व जोनल लाइसेंस देने व ताजा बीयर की दुकानें खोलने के लिए टेंडर जारी किया है। इसके तहत सुपर प्रीमियम रिटेल दुकान खोलने के लिए एल.7 एसपी.1 लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। रिटेल दुकानों का जोनल लाइसेंस ;एल 7 जेड व देसी व विदेशी शराब के रिटेल दुकानों का लाइसेंस एल.7 वी दिया जाएगा। होल सेल शराब बेचने के लिए एल.1 लाइसेंस दिया जाएगा। एक ही टेंडर जारी कर उपरोक्त सभी लाइसेंस लेने वालों से आवेदन मांगा गया है। शराब की खुदरा दुकानें पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड होंगी। ताकि शराब की बोतल पर लगे बार कोड को स्कैन किया जा सके। इसके साथ ही सीसीटीवी भी लगानी होगी। ताकि 50 मीटर तक नजर रखी जा सके।

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