पंचायत चुनावः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी, इतने मार्च को होगा प्रकाशन……..आपत्ती के लिए इतने से इतने तारीख तक मिलेगा समय….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
वाराणसी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासन से जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को फाइनल कर् दिया गया है। जिले की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के नाम आवंटित की गई है। ग्राम प्रधान समेत अन्य पदों के आरक्षण का आलेख्य प्रकाशन 20 मार्च को होगा। हालांकि 22 मार्च तक प्रकाशन का मौका दिया गया है। 23 तक दावा आपत्ति का मौका दिया गया है। अगर 22 को प्रकाशन हुआ तो पब्लिक को सिर्फ एक दिन का ही मौका मिलेगा। दावा आपत्ति के निस्तारण के बाद अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को होगा। प्रकाशन के बाद अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। जिम्मेदार लोगों का कहना है कि होली से पहले अधिसूचना जारी हो सकती है। जबकि इस बार होली 29 मार्च को है।
जिले में 694 ग्राम पंचायतों की नजर अब नए शासनादेश पर है। पूर्व में जारी आरक्षण सूची में व्यापक बदलाव तय है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य की 40 सीट पर भी बदलाव होगा। हालांकि बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं है। ग्राम पंचायत सदस्य लगभग आठ हजार सीट पर भी बदलाव होंगे। ब्लाक प्रमुख की सीट में भी मामूली बदलाव की उम्मीद है। क्षेत्र पंचायत सदस्य की एक हजार से अधिक सीट पर भी बदलाव होंगे। शासनादेश के बाद विभागों में तैयारी शुरू हो चुकी है।