पंचायत चुनावः थर्ड जेंडर अब की महिला पुरुष दोनों सीट पर ठोंक सकेंगे ताल, अब अधिसूचना का इंतजार….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
वाराणसी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में थर्ड जेंडर महिला व पुरुष दोनों ही सीट पर चुनाव लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं आरक्षित सीट पर भी किस्मत आजमा सकते हैं लेकिन इसके लिए नामांकन के दौरान जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि थर्ड जेंडर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो उसे चुनाव लडऩे की पूरी आजादी होगी। मतदाता सूची में नाम होना अपने आप में पर्याप्त है। आयोग ने कहा कि किसी थर्ड जेंडर के पास राजस्व विभाग की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र है तो उस वर्ग में भी चुनाव लड़ सकता है। ग्राम प्रधान से लगायत पंचायत के सभी सीटों पर यह आदेश प्रभावी रहेगा।
वोटर लिस्ट में महिला, पुरुष व थर्ड जेंडर का उल्लेख नहीं
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में सिर्फ कुल मतदाताओं की संख्या की जानकारी दी जाती है। न अलग से पुरुष, न ही महिला न ही थर्ड जेंडर के बारे में कोई उल्लेख किया गया है। हालांकि विधानसभा की मतदाता सूची में इन सब का उल्लेख होता है। जिले में कितने थर्ड जेंडर वर्ग में वोटर हैं। इसकी जानकारी पंचायत निर्वाचन कार्यालय को नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि यहां आयोग की ओर से ऐसा आदेश नहीं होता है। इसलिए महिला, पुरुष आदि को अलग नहीं किया जाता है।