कोविड.19 पर केंद्र सरकार के नए दिशा.निर्देश यूपी में भी होंगे लागू, जानें नई गाइडलाइन…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशा.निर्देश लागू करने के आदेश जारी किए हैंए जो कि एक फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशा.निर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 फीसद से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के कोविड.19 के नए दिशा.निर्देशों को उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। जो एक फरवरी से प्रभावी होगा। कोविड.19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा.निर्देशों का अनुपालन प्रदेशभर में जारी रहेगा ताकि कोविड.19 के अनुरूप व्यवहार को लागू किया जा सके। इन एसओपी का कड़ाई से पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। नए दिशा.निर्देशों के तहत अब सिनेमा हाल और थियेटरों को ज्यादा लोगों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी। यह अनुमति अभी तक सिर्फ खिलाड़ियों के लिए थी।