पत्नी की गला काटकर हत्या करने वाले को फांसी की सजा, कटा सिर लेकर सड़कों पर घूमा था, 45 महीने में आया फैसला
बांदा जिले में अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या करने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना के 45 महीने में जघन्य अपराध का फैसला आया।
मूलरूप से बिसंडा थाना क्षेत्र के अमलोहरा गांव निवासी किन्नर यादव पत्नी विमला के साथ बबेरू कस्बे के नेतानगर में रहता था। 9 अक्तूबर 2020 को पत्नी के चरित्र पर शक में किन्नर यादव ने उसकी फरसे से गला काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पत्नी का कटा सिर लेकर चौराहों से गुजरते हुए कोतवाली बबेरू पहुंचा था। मृतका के पिता मरका के सिरिया ताला निवासी रामशरण यादव ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन विवेचक जयश्याम शुक्ला ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषी पति किन्नर यादव को फांसी की सजा सुनाई। दोषी घटना के बाद से ही मंडल कारागार में बंद था। सजा सुनाए जाने के बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया।