गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत, स्वजन को मिलेंगे 25.32 लाख रुपये
गुरुग्राम। करीब एक साल पहले पंचर के दुकान के अंदर बैठे युवक को तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से मौत के मामले में स्वजन को 25.32 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।
यह मुआवजा स्वजन को 7.5 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप सिंह ने दिया है। मृतक बजरंग के चचेरे भाई की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मूल रूप से बिहार के जिला मुजफ्फरपुर निवासी विजय शर्मा ने बताया कि उनके चचेरे भाई बजरंगी कुमार ने सेक्टर-14 में टायर पंचर की दुकान की हुई थी। 15 अप्रैल 2023 को सुबह हादसे की सूचना मिली।
उन्होंने मौके पर जाकर देखा ताे पाया कि भाई की दुकान में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने टक्कर मार हुई थी और भाई की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने गाड़ी चालक सार्थक मल्होत्रा , गाड़ी मालिक प्रिय मल्होत्रा और गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
घायल हुई बुजुर्ग महिला को मिलेगा 1.06 लाख रुपये का मुआवजा
पिछले साल तीन जनवरी को भौड़ाकलां निवासी भरतो देवी को घर जाते समय मोटरसाइकिल चालक प्रमोद ने टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से वह वहीं सड़क पर गिरकर घायल हो गई थी।
उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने बुजुर्ग महिला को 1.06 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप सिंह ने दिया है।