कानपुर, । आगजनी के मुकदमे में महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति का प्रार्थनापत्र एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा के मुताबिक अभियोजन ने प्रार्थनापत्र पर विरोध जताते हुए कहा कि यह प्रार्थनापत्र पैरोल अथवा अल्पकालिक जमानत जैसी प्रकृति का है। अदालत ने विधायक का प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिया है।
महाराजगंंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी
सपा विधायक इरफान सोलंकी एक विधवा महिला का प्लाट कब्जा करने की कोशिश और आगजनी के मामले में इस समय महाराजगंज जेल में बंद हैं। इस मामले में सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी सहित 12 अभियुक्त बनाए गए हैं। इस प्रकरण के बाद विधायक के खिलाफ आठ अन्य मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का भी था।
सपा ने तलब किए अपने विधायक
समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में मतदान संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए अपने सभी विधायकों को 24 को लखनऊ में बुलाया है। पार्टी अपने विधायकों को वोट देने के बारे में समझाएगी। इसके अलावा दूसरे दलों के विधायकों से संपर्क करने के लिए भी अलग-अलग टीम लगा दी गई हैं।
पार्टी के विधायकों में सेंधमारी न हो इसलिए सपा भी सतर्क हो गई है। उसने सभी विधायकों को 27 फरवरी को मतदान से तीन दिन पहले 24 को लखनऊ बुला लिया है। पार्टी अपने विधायकों को एक साथ रखेगी। चूंकि इस चुनाव में एक-एक वोट की कीमत है, एक भी वोट में गड़बड़ी न हो जाए इसलिए सभी को वोट कैसे देना है इसके बारे में अभ्यास भी कराया जाएगा।