नगर निगम के अमले ने बिना अनुमति के शहर को अवैध विज्ञापन से पाटने वाले विज्ञापनदाताओं को चिह्नित करके नोटिस देने के साथ ही जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। नौ कंपनियों पर 10 लाख रुपये के हिसाब से 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सर्वे कराने के लिए हर जोन में टीमें लगाई गई हैं।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पिछले दिनों नगर आयुक्त को आदेश दिए थे कि बिना अनुमति के बोर्ड बैनर व दीवारों पर लिखने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसके तहत नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने विज्ञापन प्रभारी राजेश सिंह को आदेश दिए हैं बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने वालों पर शिकंजा कसें। नौ संस्थाएं चिह्नित हुई हैं।
इन पर प्रति बैनर पोस्टर व दीवार पर लिखने पर पांच हजार रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। विज्ञापन प्रभारी ने बताया कि विज्ञापन नियमावली की उपविधि 2020 के तहत धारा 28 (बिना अनुमति के विज्ञापन लगाना दंडनीय) और धारा 29 के तहत जुर्माना लगाया गया है। कुल नौ कंपनियों पर 90 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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