किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास पड़ गया भारी, दोषी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, अब इतना भरना होगा जुर्माना
मुजफ्फरपुर। औराई थाने के एक गांव में पांच साल पहले 13 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास के दोषी मनोज मल्लिक को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 500 रुपये जुर्माना देना होगा। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने उसे यह सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो नरेंद्र कुमार ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों को पेश गया। उन्होंने बताया कि बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को दो लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की जिला विधिक प्राधिकार को अनुशंसा भेजी गई है।
पांच साल कारावास की सजा भुगत चुका है युवक
घटना 28 नवंबर 2018 की है। किशोरी के बयान पर औराई थाने में प्राथमिकी की गई थी। इसमें कहा था कि वह पशु का चारा काटने चौर गई थी। वहां मनोज पहुंचा। उसने उसका मुंह दबा दिया और पिटाई करने लगा। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
शोर मचाने पर मां व अन्य लोग वहां पहुंचे। पुलिस ने 30 नवंबर 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया तभी से वह जेल में बंद है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट ने भी उसकी जमानत अर्जी खारिज कर सत्र-विचारण का सामने करने का आदेश दिया था।
उन्होंने बताया कि विशेष कोर्ट ने जितनी सजा सुनाई है, उतनी वह भुगत चुका है। जुर्माना की राशि जमा करने पर कोर्ट के आदेश पर वह जेल से रिहा होगा।