*चंदौलीः चकिया पुलिस की* पैरवी पर दो को हुआ आजीवन *कारावास, आपरेशन कन्विंस* के तहत चिन्हित लगा जुर्माना, *CO व इंस्पेक्टर ने पुलिस कर्मी को किया सम्मानित..……
वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा
चकिया। चंदौली। पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3,2 वी एससी/एसटी एक्ट के संबन्ध में आरोपी विजय कुमार पुत्र राजकुमार निवासी दाउदपुर थाना चकिया व रामजी बियार पुत्र शंकर बियार निवासी उपरोक्त के विरुद्ध मु.अ.सं.155/18 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3,2 वी, एससी/एसटी एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया था। कोतवाली पुलिस के परैवी से दोनों अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज शनिवार को कोतवाली परिसर में पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष व इंस्पेक्टर अतुल ने हेड कांस्टेबल विजय राय व हेड मुहर्रिर राकेश कुमार राय को सम्मानित किया।

पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ के आदेश के क्रम व पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षीयों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 24.11.2023 को न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी विजय कुमार पुत्र राजकुमार निवासी दाउदपुर थाना चकिया चन्दौली को आजीवन कारावास व 37500 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रामजी बियार पुत्र शंकर बियार निवासी उपरोक्त को आजीवन कारावास व 62500 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पैरवी करने वाली टीम में मुख्य रूप से कोतवाल अतुल प्रजापति, राजेश, विजय, कांस्टेबल राहुल रहें।




