जमाबंदी में छेड़छाड़ के आरोप में छौड़ादानो सीओ निलंबित, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया आदेश…..
मुजफ्फरपुर। अंचल कार्यालय में जमाबंदी में छेड़छाड़ के मामले में पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानों के अंचलाधिकारी सीओ पंकज कुमार को निलंबित कर दिया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तिरहुत प्रमंडल कार्यालय तय किया गया है।
विभाग के विशेष सचिव ने जारी किया आदेश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव सुशील कुमार के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि अंचल में दाखिल.खारिज एवं परिमार्जन कार्य के लिए अवैध रूप से राशि की वसूली की शिकायत के बाद जांच कराई गई थी।
इस वर्ष मई में विभागीय पदाधिकारी के औचक निरीक्षण में जमाबंदी में छेड़छाड़ समेत अन्य गड़बड़ियां पाई गईं। इसकी रिपोर्ट के बाद संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं आइटी सहायक पर प्राथमिकी कराई गई। साथ ही जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव अपर समाहर्ता को भेजा गया।
अपर समाहर्ता ने संबंधित आदेश को विलोपित भी कर दिया। मामले की समीक्षा में पाया गया कि कार्यालय प्रधान होने के नाते सीओ सभी गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के लिए जवाबदेह हैं।
कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण होता तो इस तरह के गंभीर मामले नहीं होते। इस तरह के गंभीर आरोप को देखते हुए सीओ पंकज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।