Friday, May 10, 2024
उत्तर-प्रदेशलखनऊ

महिला ने बच्‍ची संग कर डाला कुकर्म, सिलाई सिखाने के बहाने करती थी गंदी हरकतें, कोर्ट ने दी 10 साल कैद की सजा……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

बोकारो। बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव रंजन की अदालत ने किशोरी के साथ समलैंगिक यौनाचार करने वाली महिला सलीमा को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है और साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। मामले में अदालत में प्रभारी लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने अपना पक्ष रखा।

सिलाई सिखाने के बहाने उठाया बच्‍ची का फायदा
घटना की प्राथमिकी महिला थाना की पुलिस ने वर्ष 2021 के 26 जून को की थी। कसमार निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर यह प्राथमिकी हुई थी।

शिकायतकर्ता ने बताया था कसमार की रहने वाली सलीमा उर्फ गुड्डू उर्फ कशिश उसके घर आई। चूंकि रिश्तेदार थी। उसने कहा कि वह सिलाई का काम करती है। वह उनकी बेटी को फ्री में सिलाई सिखवा देगी।

बच्‍ची संग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई महिला

इसके बाद वह अकसर उनकी नाबालिग बेटी को बाहर ले जाने लगी। अचानक से एक दिन उनकी बेटी गायब हो गई। वह अपनी पत्नी के अलावा परिचितों के साथ मिलकर बेटी को खोजने गया तोए वह दूसरे गांव में मिली। यहां बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में सालिमा को देखा। किसी प्रकार अपनी बेटी को लाया।

सुनवाई के बाद महिला दोषी करार

किशोरी के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। महिला को गिरफ्तार कर पुलिस ने इसके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। अदालत ने विचारण के बाद इसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

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