चंदौलीः सपा विधायक को 3 माह की सजा, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी जमानत, 8 साल पहले हुई थी……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
चंदौली। सकलडीहा से सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव को आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने तीन माह की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद विधायक के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की। जिस पर कोर्ट ने सुनाई के बाद जमानत मंजूर कर लिया। बताया जाता है कि 8 साल पहले जिला पंचायत के चुनाव के दौरान पैसे बांटने के का विरोध करने के दौरान मारपीट का मामला प्रकाश में आया था।
2015 में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान चहनिया क्षेत्र के सेक्टर नंबर 4 में सपा विधायक प्रभुनारायण यादव के छोटे भाई अनिल सिंह यादव प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। इसी बीच दूसरे प्रत्याशी प्रभु चौहान और विधायक के समर्थकों के बीच टकराव हो गया था। बाद में सकलडीहा के तत्कालीन विधायक सुशील सिंह की पहल पर मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और अनिल यादव को आरोपी बनाया गया। इसी मामले की बुधवार को कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमपी.एमएलए दीपक कुमार मिश्रा के अदालत में सुनाई हुई। जिसमें कोर्ट ने धारा 143, 504 और 506 में साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया।
कोर्ट ने दी जमानत
हालांकि धारा 341 और 352 में साक्ष्य के आधार पर विधायक प्रभुनारायण यादव और अनि