Thursday, April 24, 2025
उत्तर-प्रदेशलखनऊ

पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद, बेटी की गवाही पर मां को मिली सजा, प्रेम संबंधों में किया था कत्ल……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

अलीगढ़। एडीजे सात ज्ञानेंद्र सिंह की अदालत ने पिसावा के गांव धर्मपुर में दो साल पहले युवक की हत्या में आरोपित पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50.50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति मृतक के दोनों बच्चों को देने के आदेश दिए हैं। खास बात ये रही कि महिला की बेटी ने उसके विरुद्ध गवाही दी थी, जो महत्वपूर्ण साबित हुई।

सोने के बाद लहूलुहान मिले थे पिता

एडीजीसी तरुण वर्मा के मुताबिक, घटना पिसावा क्षेत्र के गांव धर्मपुर में 22 जुलाई 2021 को हुई थी। गांव धर्मपुर निवासी 36 वर्षीय किसान नीरज खाना खाने के बाद अपने घर के बरामदे में चारपाई पर सो गए थे। साथ में बेटा नितिन भी सो रहा था। दूसरी चारपाई पर पत्नी व बेटी नीतू सो रहे थे। रात करीब 12 बजे बेटी लघुशंका के लिए उठी तो बरामदे से करीब पांच मीटर दूर आंगन में पिता को लहूलुहान हालत में देखकर चीख पड़ी। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया। बाद में पत्नी देवेंद्री को हिरासत में पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया था।

खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी

पत्नी ने बताया कि गांव के आशू उर्फ कालू से प्रेम संबंध चल रहे थे और उसका पति उसमें बाधा बन रहा था। इसीलिए पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। उसे खाने में नींद की गोली मिलाकर खिला दीं। उसको सोने के बाद प्रेमी को बुला लिया और फूंकनी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बेडशीट व रक्त रंजीत कपड़ों को छिपाकर गेहूं के कुठले में रख दिया था। पति को घर के आंगन में डालने के बाद घर में पोंछा लगा दिया था।

एडीजीसी ने बताया कि देवेंद्री व आशू के विरुद्ध आरोप पत्र दायर हुआ था। इसमें छह गवाह परीक्षित कराए गए। अदालत ने सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर देवेंद्री व आशू को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया है।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *