चंदौलीः डीएम का आदेश, इतने बजे तक खुलेंगी शराब व बीयर की दुकानें…….होटल, रेस्टूरेंट भी……..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
चंदौली। शनिवार को जिलाधिकारी संजीव सिंह ने एक पत्र जारी करते हुए बताया कि आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार के विरुद्ध 26 जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय दिवस पर जनपद की समस्त देसी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर व थोक बिक्री दुकानों सहित मॉडल साप, होटल, रेस्टोरेंट शराब की बिक्री प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगी। इसके बाद यह सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बंदी के लिए लाइसेंस धारियों को कोई प्रतिदेय नहीं होगा।