Wednesday, May 8, 2024
उत्तर-प्रदेशचंदौली

चकियाः इस अधिकारी ने नगर के 16 दुकानदारों को जारी किया तीसरी नोटिस, नहीं हटाने पर जुमार्ना के साथ जायेंगे जेल……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

चकिया, चंदौली। बुधवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा के नगर में अस्थाई मांस, मछली की धड़ल्ले से हो रही संचालित दुकानों के खिलाफ एक्शन लेते ही नगर पंचायत प्रशासन सकते में आ गया। मीणा के निरीक्षण में मांस मछली की कई ऐसी दुकानें पाई गई जहां पर धार्मिक स्थल है। मीणा के निर्देश पर मांस मछली की दुकान अब वार्ड नंबर 2 में वेंडिंग जोन बाजार के नाम से खुलेगी।

इस निर्णय से नगर पंचायत प्रशासन सकते में आकर धड़ल्ले से संचालित करने वाले मांस मछली के दुकानदारों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। बतादें कि अधिशासी अधिकारी मेही लाल गौतम ने नगर के मांस मछली के 16 दुकानदारों को तत्काल नोटिस जारी किया। इन दुकानदारों को नगर पंचायत प्रशासन द्वारा तीसरी बार नोटिस दी गई है। नोटिस देने के दौरान यह भी चेताया गया कि दुकान जल्द से जल्द निर्धारित किए गए अस्थल पर खोल लिया जाए। अन्यथा एक हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माने के साथ ही 295ए के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का कार्य किया जाएगा।

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