चंदौली डीएम को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश……..बांग्लादेशी नागरिक की जमानत अर्जी पर……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
चंदौली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली जिले के दुल्हीपुर गांव में फर्जी मतदाता पत्र पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक की जमानत अर्जी पर वहां के डीएम को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने बांग्लादेशी निवासी मोहम्मद फारुख प्रमाणिक की जमानत अर्जी पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार चंदौली जिले के दुल्हीपुर गांव में पुलिस को सूचना मिली की पांच बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद फारुख, मोहम्मद मानिक, जुल्फिकार, मोहम्मद मामून मोहम्मद नूरुल इस्लाम एजाज के मकान में रह रहे थे। आरोप लगाया गया कि ये सभी बांग्लादेशी फर्जी मतदाता पहचान पत्र के आधार पर नाम बदलकर निवास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें मोहम्मद शकील नामक ने फर्जी हाईस्कूल स्कूल प्रमाण पत्र 2012 के आधार पर भारत का मतदाता पहचान पत्र बनवा दिया है। जिसके आधार पर वे भारत निवास कर रहे हैं और यहां मजदूरी करते हैं। उनके पास से वर्ष 2012 में जारी माध्यमिक शिक्षा परिषद का हाईस्कूल के आठ अंक पत्र भी बरामद हुए। आरोपियों का कहना था कि वे भारत के नागरिक का फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवा कर निवास कर रहे थे।