Sunday, May 5, 2024
उत्तर-प्रदेशलखनऊ

कोर्ट के फैसले से बुजुर्ग दंपति को राहत, बेटे बहू को इतने दिनों में घर खाली करने का आदेश……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। संपति के लालच में रिश्ते दरक रहे हैं। बुजुर्ग दंपति को प्रताडि़त करने पर उपजिलाधिकारी सदर की कोर्ट ने बेटे और बहू को 15 दिनों के भीतर घर खाली करने का आदेश सुनाया है। निर्धारित अवधि में घर नहीं खाली करने पर पुलिस को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।गोमतीनगर के विशेष खंड में रहने वाली पुष्पलता तिवारी पत्नी मनमोहन तिवारी ने विभूति खंड थाने में अपने बेटे अभिषेक तिवारी और बहू जया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

पुष्पलता ने बेटे और बहू पर प्रताड़‍ित करने और मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। बुजुर्ग दंपति ने बेटे और बहू से हत्या की भी आशंका जताते हुए संपत्ति से बेदखल करने का आवेदन किया था। चूंकि मामला राजस्व से भी जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद माता.पिता व वरिष्‍ठ नागरिकों का भरण.पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत एसडीएम कोर्ट को अग्रिम सुनवाई के लिए भेज दिया। एसडीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक तिवारी और जया तिवारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वादिनी जिस मकान से बेदखल करने को कह रही हैं वह मोतीनगर स्थित पैतृक मकान को बेचकर खरीदा गया था। वादिनी ने स्वअर्जित आय से घर नहीं खरीदा था इसलिए वह और उनकी पत्नी जया भी विधिक उत्तराधिकारी हैं।

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