जिले में धारा.144 लागू, इन आदेशों का उल्लंघन होगा दंडनीय अपराध……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
शामली। जिले में त्योहारों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी जसजीत कौर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा.144 के के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगामी 31 दिसंबर तक निषेधाज्ञा जारी की है। इस दौरान कई परीक्षाएं भी आयोजित होनी है।
डीएम ने बताया कि परीक्षा केंद्रों व उसके आस.पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों के अलावा सामान्य जनता का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। यह प्रतिबंध डयूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटए पुलिस अधिकारियों शिक्षकों व परीक्षा में लगे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। वहीं परीक्षा केंद्र की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के अंदर एवं 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की नकल संबंधी सामग्री के आवागमन या आदान.प्रदान के साथ ही शस्त्र आदि लेकर जाना दंडनीय अपराध होगा।