प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या, दोनो बच्चों ने देखी थी मां की करतूत…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
गोरखपुर। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने हत्या के आरोपित और विशेष न्यायाधीश पाक्सो नम्रता अग्रवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों मामलों में अदालत ने फैसला सुनाया।
हत्या कर लटका दिया था फंदे से
गगहा क्षेत्र के अस्थौला मडि़हवा निवासी शंकर का गांव के बाहर 20 अप्रैल 2021 को फंदे से लटकता शव मिला था। हालांकि उनके शरीर का काफी हिस्सा जमीन से लगा हुआ था। शंकर के भाई धर्मवीर ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में उन्होंने अरोप लगाया कि शंकर की पत्नी रीमा ने अस्थौला मडि़हवा गांव के ही नन्हे से दोस्ती थी। वे दोनों अक्सर मिलते रहते थे। शंकर इसका विरोध करते थे। इसी बात से खार खाकर रीमा और नन्हें ने मिलकर शंकर की हत्या कर दी। धर्मवीर के मुताबिक शंकर के दो बच्चों ने उनका हाथ.पैर बांध कर रीमा और उसके दोस्त नन्हें को पिटाई करते हुए देखा भी था।
दलीलें सुनने के बाद दिया निर्णय
हत्या के आरोप में गिरफ्तार नन्हें ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता यश पाल सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने अदालत के सामने अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष की भी दलीलें सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया।