सीडीओ के निर्देश पर सचिव के ऊपर दर्ज कराया गया मुकदमा
सीडीओ ने डीपीआरओ को किया निर्देशित
चंदौली
विकास खंड सदर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी आशीष साहनी पर ग्राम पंचायत निधि में अनियमित भुगतान का गंभीर आरोप लगा है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्राम निधि 6 के खाते से फर्जी ढंग से ₹9,27,500 एवं बिना किसी सामग्री की आपूर्ति के ₹3,54,400 का भुगतान किया। इस प्रकार कुल ₹12,81,900 की वित्तीय अनियमितता सामने आई है।
प्रकरण की यूकेटी द्वारा की गई प्राथमिक जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) महोदय ने आशीष साहनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। साथ ही उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को निर्देशित किया कि मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए।
सीडीओ के निर्देश के क्रम में 13 जुलाई 2025 को आशीष साहनी के विरुद्ध BNS 2023 की धारा 316(5) के अंतर्गत एफआईआर संख्या 0167 दर्ज की गई है।
प्रशासन द्वारा की गई इस सख्त कार्यवाही से विभागीय अमले में हड़कंप मचा है, वहीं शासन की शून्य सहनशीलता नीति की भी एक स्पष्ट झलक सामने आई है।