गोंडा जिले में राजस्व वादों के समय पर निस्तारण में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए तहसील अफसरों पर सख्त कार्रवाई की गई है। डीएम नेहा शर्मा ने पांच तहसीलदार और 13 नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उप जिलाधिकारियों को भी ऐसे मामलों की निगरानी करते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए हैं। डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि तहसील अफसरों को वादों का तय समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका पालन न करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
इन अफसरों को नोटिस जारी उप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 34 (जो नामांतरण से संबंधित) के तहत देरी को लेकर 20 अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। डीएम ने 45 दिन से अधिक पुराने मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाने का निर्देश दिया। जिन अधिकारियों को नोटिस मिला है, नायब तहसीलदार कटरा बाजार अनु सिंह, नायब तहसीलदार करनैलगंज अल्पिका वर्मा, नायब तहसीलदार परसपुर सुभद्र प्रसाद, नायब तहसीलदार हलधरमऊ राम प्रताप पाण्डेय, तहसीलदार करनैलगंज मनीष कुमार, नायब तहसीलदार देवेन्द्र यादव खरगूपुर, तहसीलदार गोण्डा रंजन वर्मा, नायब तहसीलदार धानेपुर अहमद हसन, नायब तहसीलदार बिरवा अतुल कुमार पाल, नायब तहसीलदार डिक्सिर अनुराग पाण्डेय, नायब तहसीलदार नवाबगंज सन्तोष कुमार यादव, नायब तहसीलदार बेलसर जय शंकर सिंह, तहसीलदार न्यायिक तरबगंज अनीश सिंह, नायब तहसीलदार बभनीपायर चन्दर जायसवाल, नायब तहसीलदार मनकापुर अनिल कुमार तिवारी और तहसीलदार मनकापुर सत्यपाल सिंह भी शामिल हैं।
भूमि के बंटवारे से संबंधित तीन महीने से ओ लंबित मामलों के समाधान के लिए आठ वरिष्ठ अधिकारियों को जारी किया गया है। सभी से 31 जनवरी तक लंबित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
इसमें एसडीएम सदर अवनीश त्रिपाठी, एसडीएम न्यायिक मनकापुर अशोक कुमार गुप्ता, एसडीएम मनकापुर यशवंत राव, एसडीएम न्यायिक तरबगंज सुशील कुमार, एसडीएम तरबगंज विशाल कुमार, एसडीएम न्यायिक करनैलगंज नेहा मिश्रा, एसडीएम करनैलगंज भारत भार्गव, अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय अशोक कुमार गुप्ता, अपर उपजिलाधिकारी प्रथम राजीव मोहन सक्सेना जैसे अधिकारी शामिल हैं। सभी से 31 जनवरी तक लंबित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
जमीन विवाद और अन्य लंबित मामलों पर नजर
राजस्व संहिता की धारा 33 के तहत लंबित अविवादित उत्तराधिकार प्रकरणों को भी तत्काल निपटाने के निर्देश दिए गए। वहीं, धारा 67 (ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान) के तहत भारी तहसीलदार लेख न्यायिक गोण्डा मनीष कुमार, प्रभारी तहसीलदार गोण्डा मनीष कुमार, तहसीलदार मनकापुर सत्यपाल सिंह, तहसीलदार न्यायिक मनकापुर सत्यपाल सिंह, तहसीलदार करनैलगंज मनीष कुमार, एप तहसीलदार तरबगंज अनीश सिंह और तहसीलदार न्यायिक तरबगंज अनीश सिंह को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं।