जनपद में “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” नीति दिनांक 26.01.2025 से लागू
चंदौली, लखनऊ। पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ० सर्वेश गौतम ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्यु पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा “नो हेल्मेट, नो फ्यूल) की रणनीति को जनपद में लागू किया गया है। उक्त रणनीति के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से जनपद में इसका अनुपालन कड़ाई से कराने हेतु शासनादेश के अनुपालन में जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को दिये गए निर्देश के अनुपालन में जनपद के पेट्रोल पम्प पर इस आशय के होर्डिंग लगाये गए हैं कि “दिनांक-26.01.2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालकों पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।”
यह निर्देश दिनांक-26.01.2025 से प्रभावी है। बिना हेल्मेट पहने मोटर सायकिल को यदि किसी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल भरा जाता है तो वाहन के चालान के साथ-साथ पेट्रोल पम्प संचालन के विरूद्ध भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।
उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में पेट्रोल पम्प संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान के सी०सी०टी०वी० कैमरों को सक्रिय कर लिया है ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय/कार्यवाही किया जाए।
परिवहन विभाग चन्दौली द्वारा भी इस सम्बन्ध में जनपद के विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर जाकर आम जनमानस को जागरूक किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत मोटर सायकिल का संचालन करने वाले स्वामियों से अपील की गयी कि अनिवार्य रूप से बी०आई०एस० मार्क वाले हेल्मेट पहनें। मोटर सायकिल पर दो अधिक से व्यक्ति कदापि न बैठें। यदि मोटर सायकिल पर चालक के साथ सहयात्री है तो सहयात्री को भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य है।
विदित हो कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरों (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दण्डनीय है. जिसमें जुर्मानों का प्राविधान है।