SDM को धमकाने के मामले में BJP विधायक को दो साल की सजा, 2500 रुपये जुर्माना; 21 साल पुराना है मामला
बहराइच। उप जिलाधिकारी (SDM) को धमकाने के मामले में महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह को दो वर्ष की सजा हुई है। अदालत ने उन पर अदालत ने उन पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाते समय विधायक सुरेश्वर सिंह अदालत में मौजूद नहीं थे।
अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं एसीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई की। उप जिलाधिकारी के बयान के साथ ही अन्य साक्ष्य का भी परीक्षण कराया। गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुबह अदालत खुलते ही सुना दिया।
यह था मामला
विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में एक बयान के दौरान घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने व एसडीएम को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था।
अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय पर मामला चला। एसडीएम वादी समेत कई साक्ष्यों को परीक्षित कराया गया। गुरुवार को अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया।