Saturday, May 18, 2024
उत्तर-प्रदेशचंदौली

चंदौलीः डीएम निखिल ने किया बड़ी कार्यवाई, इस गांव के तत्कालीन प्रधान व सेक्रेटरी पाये गये दोषी, 15 दिन के अंदर 19 लाख 32 हजार करना होगा जमा…..अन्यथा उक्त गमन किये धनराशि को…..

 

रिपोर्ट – प्रशांत कुमार

चंदौली। पूर्वांचल पोस्ट न्यूज़ नेटवर्क

डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बुधवार की देर शाम को एक बड़ा आदेश जारी किया। जिसमें जांच में दोषी पाये गये शहाबगंज विकास खंड के बेन गांव के तत्कालीन प्रधान दिलीप व तत्कालीन सेक्रेटरी विकास सिंह को 15 दिन के अंदर 19 लाख 32 हजार रुपये ग्राम निधि 6 के खाते में जमा करके रसीद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा उक्त गबन की गई धनराशि राजस्व के बकाये के भांति वसूल करने की कार्यवाई की जायेगी।

बतादें कि शहाबगंज विकास खंड के बेन गांव निवासी रघुनाथ पुत्र स्व. बालकिशुन ने 5 नवंबर 2020 के क्रम में शिकायत किया गया था। इसके क्रम में 18 दिवसंबर 2020 को शिकायत पत्र में उल्लेखित जांच के लिए जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता निर्माण खंड को सौंपा गया था। 2 जून 2021 को तत्कालीन सेक्रेटरी विकास सिंह एवं ग्राम प्रधान दिलीप को कारण बतायाओं नोटिस जारी किया गया था। 28 जून 2021 को ग्राम प्रधान द्वारा समय से नोटिस का जबाबा नहीं दिया था। कुल 11 आरोप प्रधान व सेक्रेटरी पर लगाये गये थे।

स्पष्टीकरण में संतोष जनक जबाब न मिलने के रुप में 15 जून 2022 को जिला विद्यालय निरीक्षक चंदौली एवं अधिशासी अभियंता जल निगम की दो सदस्यीय गठित टीम ने प्रकरण की स्थलीय एवं तकनीकी जांच करने एवं धनराशि का गबन करने संबंध में आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। 1 सितंबर को प्रधान व सचिव पर आरोपित 10 आरोपों के संदर्भ में जांच के समय कार्यों का जांच टीम द्वारा संतोष जनक पाया गया। जब कि 11 वें आरोप में शौचालय निर्माण में भारी अनियमितता पाई गई। 29 जून को रघुनाथ ने डीएम को प्रस्तुत शिकायती पत्र दिया। जांच में पाया गया कि गांव में 451 शौचालय के सापेक्ष 229 शौचालय पूर्ण पाये गये। 163 लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराया गया। 12 हजार रुपये प्रति शौचालय के दर से 19 लाख 32 हजार रुपये का गबन पाया गया। जिसमें तत्कालीन प्रधान व सेक्रेटरी सामान रुप से दोषी पाये गये।

 

डीएम ने तत्कालीन प्रधान व सेक्रेटरी को गबन की आधी-आधी राशि यानि 9 लाख 66 हजार 100 रुपये 15 दिन के भीतर ग्राम निधि के खाते में जमा करने का आदेश दिया। वे नहीं जमा करते हैं तो उक्त गबन की धनराशि राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

 

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