परिवार के इस सदस्य को ही मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, ऐसे होगी छटनी…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों की अब खैर नहीं है। पात्र किसानों को जोड़ने एवं अपात्र किसानों को योजना वंचित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल आडिट होगा जिसके लिए ग्राम पंचायतवार कैलेण्डर कृषि विभाग ने तैयार कर लिया है।
प्रभारी उपकृषि निदेशक एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ. राजमंगल चौधरी ने बताया कि सोशल आडिट गठित समिति में सम्बन्धित गांव के कृषि विभाग के कर्मचारी, लेखपाल, सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी सोशल आडिट का कार्य पूर्ण करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतवार नौ मई से 30 जून तक के लिए कैलेण्डर तैयार कर लिया गया है। प्रथम चरण में ग्रामसभा के सार्वजनिक स्थल पर सूची चस्पा होगी और दूसरे चरण में लाभार्थियों को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा तीसरे चरण में अपात्रध्छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के सूची तैयार कर सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। चतुर्थ चरण में पात्र लाभार्थियों का पीएम किसान पोर्टल के ओपेन सोर्स पर पंजीकरण होगा। ग्रामसभा में सूची पढ़कर सुनाते समय ऐसे लाभार्थी जो भूमिहीन अथवा मृतक हो गए हैं अथवा अन्य कारणों से अपात्र हैं उनको चिह्नित किया जाएगा। भूमिहीन के प्रकरण में लेखपाल एवं लाभार्थियों के मृत्यु के सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र देगें। सूची ऐसे परिवार जिनमें पतिए पत्नी एवं नाबालिग बच्चे में से एक से अधिक लोगों की ओर से से पीएम किसान का लाभ यदि ले रहे हैं हो महज एक को ही मिलेगा। पोर्टल पर ग्रामों के तहसीलवार मैपिंग कतिपय त्रुटियों के कारण एक तहसील के ग्राम अन्य तहसील में प्रदर्शित होने पर कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से ऐसे का ग्रामों का सोशल आडिट वास्तविक तहसील से करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी भूमिधरी किसान परिवार जिनके नाम से कृषि योग्य भूमि है वे ही योजना के पात्र हैं।