Tuesday, June 23, 2026
Uncategorized

बाल विवाह में 2 वर्ष की सजा 1 लाख का जुर्माना है इसको करें प्रचारित-सीडीओ

सीडीओ के अध्यक्षता में मिशन शक्ति जिला स्टाक फोर्स की बैठक संपन्न
चंदौली। सोमवार की सुबह 11 बजे विकास भवन के मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ , वन स्टॉप सेंटर बाल विवाह रोकथाम व महिला शक्ति केंद्र जिला बाल संरक्षण समिति मिशन शक्ति जिला टास्क फोर्स की बैठक सीडीओ अजितेन्द्र नारायण के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रचार प्रसार हेतु समस्त गैस एजेंसियों के बिल एवं जिला चिकित्सालय पीएचसी, सीएचसी की दवा पर्ची पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहर लगाकर प्रचार किए जाने की बात पर सहमति बनी।


बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि 12 जनवरी से 23 जनवरी 2021 तक सभी विद्यालयों जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रचार, प्रसार सभी ब्लॉक लेवल की साप्ताहिक मीटिंग में किया जाए। सभी ब्लॉकों में पोस्टर, बैनर व पंपलेट बांटे जाएं जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह कानून का प्रचार.प्रसार हो सके।

बाल विवाह में 2 वर्ष की सजा 1 लाख का जुर्माना है इसको प्रचारित करें। जिससे कोई भी बाल विवाह करने का दुस्साहस न कर सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के समस्त 6 चरणों के बारे में जिला प्रोबेशन अधिकारी चंदौली द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया एवं इसकी प्रचार.प्रसार हेतु चर्चा की गई। समेकित बाल संरक्षण योजना के बारे में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया की मिशन शक्ति अभियान अंतर्गत ब्लॉक बाल संरक्षण समिति एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठक दिनांक 19 जनवरी 2021 को आयोजित की जानी है। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेन्द्र सिंह, डीपीआरओ ब्रह्मचारी दूबे, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत राजेन्द्र प्रसाद, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

Related posts:

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *